छत्तीसगढ़ चेम्बर ने माननीय श्री टी.एस.सिंहदेव जी,वाणिज्यिक कर मंत्री को
17 दिसंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक के लिए
जीएसटी सरलीकरण के संबंध में सुझाव हेतु पत्र प्रेषित किया
छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव,राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि 17 दिसंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में सुझाव देने हेतु दिनांक 28-11-2022 को चेंबर भवन में विभिन्न व्यापारिक-औद्योगिक संगठनो एवं पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई थी । इसी तारतम्य में आज माननीय श्री टी.एस.सिंहदेव जी,वाणिज्यिक कर मंत्री को पत्र के माध्यम से जीएसटी सरलीकरण के संबंध में सुझाव प्रेषित किया गया।
चेंबर प्रदेश अध्यक्ष श्री पारवानी जी ने माननीय मंत्री जी को पत्र के माध्यम से बताया कि प्रदेश के व्यापारियों में जीएसटी को लेकर आ रही कानूनी और तकनीकी परेशानियों के सम्बंध में चेंबर भवन में विभिन्न व्यापारिक-औद्योगिक संगठनो एवं पदाधिकारियों की बैठक रखी गई थी जिसमंे जीएसटी सरलीकरण को लेकर विभिन्न सुझाव प्राप्त हुए ।
कुछ व्यापारियों ने जीएसटी के जटिल प्रारूप को ही निरस्त करने की मांग की तथा जीएसटी के कारण व्यापार में बढ़ रहे लेखांकन खर्च सम्बन्धी परेशानियों को भी सामने रखा जिसे प्रमुख रूप से चेंबर ने सुझावों में सूचीबद्ध किया।
प्रमुख सुझाव निम्नानुसार हैः-
एक ही लेनदेन पर दो दो बार ब्याज
नियम 86 बी- त्मेजतपबजपवद व िप्ज्ब् जव 99ः
इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 2बी के आधार मान्य होने
जीएसटी प्रणाली में ब्याज की गणना के प्रावधान को बदलने बाबत
पूर्व माह का जीएसटीआर -3बी न जमा होने पर जीएसटीआर -1 जमा करने
पर प्रतिबन्ध
नियम 21 जीएसटी पंजीकरण का निलंबन/निरस्तीकरण
ई-इनवॉइसिंग के 1 अक्टूबर 2022 से रु.10 करोड़ तक के टर्नओवर वाले
व्यापारियों पर लागू किए गए प्रावधान वापस लेने बाबत.
की ई-इनवाइसिंग की स्थिति में खरीददार को इनपुट अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए.
ई-वे बिल की वैधता अवधि में 50 प्रतिशत की कटौती
माल के परिवहन एवं ई-वे बिल सम्बंधित समस्याएं
छुटे हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेन एवं वार्षिक विवरण पत्र में संशोधन किए जाने हेतु अवसर प्रदान करने बाबत.
जीएसटी वार्षिक विवरण के सम्बंध में सुझाव.
ब्याज, पेनाल्टी एवं विलंब शुल्क से छुट प्रदान करने हेतु.
जीएसटी का रजिस्ट्रेशन संरेडर करने बाबत.
ई-वे बिल अवधि निर्धारण में अवकाश के दिनों को शामिल ना किये जाने.
ऽल1आर, एवं 3बी विवरणी नहीं जमा होने पर, विक्रेता पर ही कार्यवाही की जानी चाहिए
त्ब्ड संबधित प्रावधान
स्टेशनरी वस्तु “पेन“ पर जीएसटी में वृद्धि न बढ़ाए जाने बाबत
रिटर्न सम्बंधित अन्य समस्याएं.
चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष श्री पारवानी ने माननीय श्री टी.एस.सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री जी से व्यापार एवं उद्योग के हित मंे तथा जीएसटी के सरलीकरण के दिशा में उपरोक्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए जीएसटी काउंसिल की बैठक शामिल करने हेतु निवेदन किया है।