चैंबर ऑफ कॉमर्स ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक उत्पादों पर निहित भ्रम को दूर करने के लिए दो दिन पहले पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर से मुलाकात की थी, जिसके बाद विभाग ने इस संबंध में भ्रांति दूर करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंधित वस्तुओं की लिस्ट जारी करते हुए आशंकाओं को खत्म किया है। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इसके लिए पर्यावरण मंत्री मो. अकबर का धन्यवाद ज्ञापित किया है। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव,राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ चेम्बर के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमर परवानी जी के नेतृत्व में चेम्बर प्रतिनिधि मंडल ने 4 जुलाई 2022 को पर्यावरण मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री मोहम्मद अकबर जी से मुलाकात कर प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के संबंध में चर्चा कर व्यापारियों में व्याप्त भ्रांतियों के समाधान के लिए आग्रह किया था।
चेम्बर की मांग को तत्काल संज्ञान में लेते हुए पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर जी द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा इस संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल अटल नगर नया रायपुर, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी पत्र क्रमांक 2430/ मु. /तक / छ.ग.प.सं.म./2022 दिनांक 05/07/2022 द्वारा अधिसूचना जारी की गई। चैंबर की मांग को तत्काल पूर्ण करने के लिए चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष श्री अमर परवानी जी ने छत्तीसगढ़ चेम्बर एवं प्रदेश के समस्त व्यापारियों की ओर से पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर जी एवं छत्तीसगढ; पर्यावरण संरक्षण मंडल विभाग से जुड़े सभी अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। इससे पहले बाजार और नगर-निगम के बीच भी सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर असमंजस की स्थिति थी। पर्यावरण विभाग के दिशा-निर्देश के बाद अब जाकर स्थिति स्पष्ट हुई है।
आदेश के मुताबिक सिंगल यूज प्लास्टिक में यह उत्पाद प्रतिबंध के दायरे में आते हैं, जिसमें प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों में उपयोग होने वाली प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्माकोल) की सजावटी सामग्री शामिल हैं।
इसके साथ ही प्लेट, कप, ग्लास, कांटे-चम्मज, चाकू,स्ट्रा, ट्रे जैसे कटलरी आयम्टस, मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण पत्र एवं सिगरेट पैकेट पर लपेटने या पैक करनेे वाली फिल्म, 100 माइक्रान से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर एवं स्टीकर शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन ने इससे पहले 29 सितंबर 2017 में प्लास्टिक कैरी बैग सहित कुछ अन्य प्लास्टिक उत्पादों पर पूर्णत : प्रतिबंध लगाया है। आदेश के मुताबिक इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।