थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत गोकुल नगर थाना टिकरापारा में आरोपी ने स्वयं दर्ज करायी थी मृतक की गुम इंसान रिपोर्ट। आरोपी एवं मृतक दोनों है मूलतः उ.प्र. के निवासी। संदेह बना हत्या का कारण। आरोपी किसी ठोस वस्तु से मृतक के सिर में मारकर किया था हत्या। आरोपी मृतक की हत्या कर साक्ष्य छिपाने की नियत से शव को फेंक दिया था नाला में। आरोपी एवं मृतक है आपस में साथी। आरोपी के विरूद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 102/21 धारा 302, 201 भादवि. के तहत् किया गया है अपराध पंजीबद्ध। विवरण – थाना टिकरापारा रायपुर के गुम इंसान क्रमांक 50/21 के प्रार्थी राम विलास चैहान पिता कांता चैहान उम्र 26 साल निवासी ग्राम अढ़ारी मटिया थाना बिरनो जिला गाजीपुर उ.प्र. हाल पता ग्राम काठाडीह मुजगहन रायपुर ने दिनांक 28.03.21 को सुभाष राजभर पिता शिवंचंद राजभर उम्र 21 साल निवासी ग्राम अढ़ारी मटिया थाना बिरनो जिला गाजीपुर उ.प्र. हाल पता ग्राम काठाडीह मुजगहन रायपुर के दिनांक 27.03.21 की रात्रि से गुम होने की रिपोर्ट पर जांच दरम्यिान प्रार्थी ने गुम इंसान सुभाष राजभर के साथ दिनांक 26.03.21 को रावतपुरा कालोनी फेस 01 के एक मकान में रेलिंग का काम करने के बाद रात्रि करीबन 01ः00 बजे स्टील पाईप को नीचे लाने के लिये उठाया तो पाईप का दूसरा भाग हाईटेंशन तार में टच होने से सुभाष की मृत्यु होने से शव को नाला में फेंक देना बताया था जिसकी निशानदेही पर गोकुल नगर खार नाले से गुम इंसान सुभाष राजभर का शव बरामद कर मर्ग क्रमांक 17/21 कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डाॅक्टर द्वारा मृतक की मृत्यु सिर में आयी गंभीर चोट से होना लेख किया गया। जांच में मृतक की मौत बिजली करेंट से न होकर ठोस वस्तु से सिर में चोट आने के कारण से होना पाया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना टिकरापारा पुलिस की टीम द्वारा रामविलास चैहान को पकड़कर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा किसी भी प्रकार से स्वयं को अपराध में अपनी संलिप्तता नहीं होना बताकर लगातार टीम को गुमराह किया जा रहा था। जिस पर टीम द्वारा प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी रामविलास चैहान द्वारा सुभाष राजभर की हत्या करना स्वीकार किया गया। आरोपी रामविलास चैहान को संदेह था कि मृतक सुभाष राजभर उसकी पत्नि पर बुरी नियत रखता है, जिससे क्षुब्ध होकर आरोपी ने मृतक के सिर पर किसी ठोस वस्तु से मारकर उसकी हत्या कर दी एवं साक्ष्य छिपाने की नियत से शव को नाला में फेंक दिया था। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 102/21 धारा 302, 201 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी- राम विलास चैहान पिता कांता चैहान उम्र 26 साल निवासी ग्राम अढ़ारी मटिया थाना बिरनो जिला गाजीपुर उ.प्र. हाल पता ग्राम काठाडीह मुजगहन रायपुर।