(छत्तीसगढ़ राज्य संभाग) के क्षेत्रीय प्रबंधक नितिन श्रीवास्तव और पंकज रत्नपारखी द्वारा प्रेस दिनांक 10.01.2024 को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रिटेल एवं एलपीजी डिविजन, कॉन्फरन्स के माध्यम से ट्रांसपोर्टर्स एवं ट्रक ड्रायवरस को संबोधित किया गया।
उन्होंने कहा की …
हिट एंड रन कानून को लेकर बहुत सारी गलतफहमियाँ पनप रही है, अफवाहों के झांसे में आकर वाहन चालक अशांत होकर अनावश्यक हडतालें करते नजर आ रहे हैं, या फिर हड़ताल की
चाहते हैं . उनको भी कुछ सामाजिक सिद्धांतो के विरोधक गुमराहा करने का प्रयास कर रहे हैं। जिसका असर आम जनता पर पड़ रहा है एवं सामान्य जन जीवन बाधित हो रहा है। खास करके रसोई गैस या पेट्रोल डीजल के वाहन। हड़ताल की वजह से बाजार में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आने वाले उत्पादों, की आपूर्ति पर भारी असर पड़ता है, और आम जनता परेशान होती हैं।
भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कॉंग्रेस को जारी पत्र दिनांक 08.01.2024 में यह साफ लिखा है कि, हिट एंड रन कानून अभी लागू नहीं हुआ है। यह कानून ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट काँग्रेस के साथ चर्चा के पश्चात ही लागू होगा।
उन्होने वाहन चालको एवं परिवहन संघ के बंधुओं से यह अनुरोध किया कि वे इस बात को भली भांति समझ लें कि 10 साल की कैद और जुर्माने के संबंध में भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने का निर्णय भारत सरकार द्वारा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट काँग्रेस के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा। जो भी निर्णय भारत सरकार द्वारा इस संदर्भ में लिया जाएगा वह संबंधित एजेंसियों से सविस्तर चर्चा के बाद, चालको के हित में ही होगा।
ड्रायवर बंधुवों की प्रशंसा करते हुये, अधिकारियों ने कहा की कोविड महामारी के समय इन्ही ड्रायवर बंधुवों ने रसोई गॅस जैसे अत्यावश्यक वस्तु की दिन रात आपूर्ति करते हुये, कोरोना योद्धा बनकर आम जनता को सेवाए प्रदान की थी। अधिकारियों ने ड्रायवर बंधुवों से अपील करते हुये ,विश्वास जताया की तेल कंपनियो के ड्रायवर बंधु जरूर वर्तमान स्थिति की गंभीरता को समझते हुये एवं सरकार पर भरोसा रखते हुये, हड़ताल नहीं करेंगे एवं समाज के एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएंगे