नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत् पार्षद पद का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिए जाने वाले पैड न्यूज पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के डी कुजाम की अध्यक्षता में मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति का गठन किया गया है।
समिति पार्षद प्रत्याशी के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक, केवल नेटवर्क, वेब चैनल और सोशल मीडिया में प्रकाशित और प्रसारित समाचारों की बारिकी से माॅनीटरिंग की जाएगी। समिति द्वारा किसी प्रत्याशी के पक्ष में प्रकाशित और प्रसारित समाचार, पैड न्यूज़ होंने पर संबंधित प्रत्याशी को नोटिस जारी किया जाएगा और पैड न्यूज प्रमाणित होने पर व्यय का आंकलन कर प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा। इसी तरह समाचार चैनल, केबल नेटवर्क अथवा सोशल मीडिया में राजनैतिक प्रकृृति के विज्ञापन प्रसारित करने से पूर्व प्रत्याशी को मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति से पूर्व प्रमाणन कराना जरूरी होगा। चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए पोस्टर, पम्पलेट, ब्रोसर, हेण्डबिल आदि प्रचार सामाग्री में मुद्रक और प्रकाशक का नाम और संख्या अंकित करना भी अनिवार्य है। इस तरह के प्रचार सामाग्री पर व्यय राशि की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति को देनी होगी।