छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि
छत्तीसगढ़ ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की मांग पर जीएसटी सरलीकरण एवं युक्तियुक्त करते हुए जीएसटी कौंसिल की 49वें बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
चेंबर अध्यक्ष पारवानी ने बताया कि जीएसटी के सरलीकरण तथा युक्तियुक्त करण करने हेतु पूर्व में केंद्रीय वित्त मंत्री माननीया निर्मला सीतारमण को ज्ञापन सौंपा गया था लेकर आज जीएसटी के 49वें बैठक में चेंबर द्वारा किए गए मांगो पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो निम्नानुसार है:–
1) वार्षिक रिटर्न (GSTR –9) में लगने वाले विलंब शुल्क 200 रू. प्रतिदिन को इस व्यापारियों जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है को 50 रू. प्रतिदिन एवं 5 से 20 करोड़ व्यवसायियों को 100 रू. प्रतिदिन किया गया है साथ ही उक्त व्यवसायियों हेतु अधिकतम शुल्क को टर्नओवर के 0.50% से कम कर टर्नओवर का 0.04% किया गया है।
2) विगत वर्षों को लंबित वार्षिक रिटर्न (GSTR–9/GSTR-4) एवं अंतिम रिटर्न (GSTR-10) हेतु एमनेल्टी स्कीम लाई जाएगी।
3) निरस्त पंजीयन हेतु भी एमनेस्टी स्कीम लाई जाएगी।
4) पेंसिल शर्पनर पर जीएसटी की दर कम की गई है।
पारवानी कहा कि जीएसटी सरलीकरण एवं इसके युक्तियुक्तकरण करने की दिशा में जीएसटी कौंसिल की बैठक में लिए गए निर्णय का छत्तीसगढ़ चेम्बर स्वागत करता है साथ ही प्रदेश के समस्त व्यापारियों की ओर से माननिया वित्त मंत्री का आभार व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापित करता है।