नशे के कारोबारियों के विरूद्ध प्रतिबंधित नषीली टेबलेट के क्रेता, विक्रेता, सप्लायर एवं मेडिकल स्टोर संचालक के विरूद्ध की गई का प्रतिबंधित नषीली टेबलेट, के साथ आरोपी कियाजुद्दीन खान उर्फ विक्की एवं जे. भास्कर राव को किया
आरोपियों के कब्जे से 1,57,400 नग स्पास्मों एवं 41,720 नग अल्प्राजोलम कुल लगभग 2,00,000 नग प्रतिबंधित नशेली टैबलेट कीमती 12,00,000 /- रूपये, जिसका खुदरा मुल्य लगभग 01 करोड़ रूपये है।
घटना में प्रयुक्त आई 20 क्रमांक सीजी 04 के जे 8707, बुलेट क्रमांक सी जी 04 एल आर 3438 एवं एवेंजर क्रमांक सी जी 04 एम सी 3316 कीमती लगभग 8,00,000/- रूपये को भी किया गया है जप्त।
पुलिस अधीक्षक श्प्रशांत अग्रवाल द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट को प्रतिबंधित नशीली टेबलेट/सिरप की अवैध रूप से खरीदी-बिक्री एवं अवैध रूप से इस व्यवसाय में संलिप्त लोगों की पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट टीम द्वारा कार्य योजना तैयार कर इस पर प्रभावी रूप से अंकुुश लगाने हेतु थाना क्षेत्र में मुखबीर लगाकर लगातार पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर अवैध नशीली टेबलेट/सिरप के कारोबार की सूचना एकत्रित की जा रही है।
इसी क्रम में दिनांक 11.10.2022 को सूचना प्राप्त हुई कि थाना आजाद चैक क्षेत्रांतर्गत स्थित मुकुट नगर पास दो अलग – अलग दोपहिया वाहनों में सवार दो व्यक्ति अपने पास बैग में प्रतिबंधित नशीली टेबलेट रखें है तथा बिक्री करने कि फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहे है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री देव चरण पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चैक श्री उदयन बेहार द्वारा थाना प्रभारी आजाद चैक को सूचना की तस्दीक कर आवश्यक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। जिस पर थाना प्रभारी आजाद चैक के नेतृत्व में थाना आजाद चैक पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताए दोपहिया वाहनों एवं हुलिये के व्यक्तियों को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम कियाजुद्दीन खान उर्फ विक्की एवं जे. भास्कर राव निवासी रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा दोनों व्यक्तियों के पास रखें बैग की तलाशी लेने पर उनके बैग में अल्प्राजोलम एवं स्पास्मों नामक प्रतिबंधित नशीली टेबलेट रखा होना पाया गया। टीम के सदस्यों द्वारा उक्त टेबलेट रखने के संबंध में दोनों से वैध दस्तावेज की मांग की गई, परन्तु उनके द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार का कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अलग – अलग स्ट्रीप में रखें कुल 120 नग अल्प्राजोलम एवं 144 नग स्पास्मों प्रतिबंधित नशीली टेबलेट तथा घटना में प्रयुक्त बुलेट वाहन क्रमांक सी जी 04 एल आर 3438 तथा एवेंजर वाहन क्रमांक सी जी 04 एम सी 3316 वाहन जप्त किया गया।
गिरफ्तार आरोपी कियाजुद्दीन खान उर्फ विक्की एवं जे. भास्कर राव से घटना में संलिप्त अन्य व्यक्तियों के संबंध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा रवन्द्रि गोयल नामक व्यक्ति द्वारा अपने आई-20 वाहन क्रमांक सी जी 04 के जे 8707 में प्रतिबंधित नशीली टेबलेट रखकर बिक्री करना बताया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपियों के निशानदेही पर आई-20 कार को चिन्हांकित किया गया। वाहन में एक व्यक्त सवार था जिससे पूछताछ करने पर व्यक्ति ने अपना नाम रविन्द्र गोयल निवासी रायपुर का होना बताया तथा टीम के सदस्यों द्वारा वाहन की तलाशी लेने पर 01 कार्टून में स्पास्मों नामक प्रतिबंधित नशाली टेबलेट रखा होना पाया गया। प्रतिबंधित नशीली टैबलेट रखने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग की गई किन्तु उसके द्वारा किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया। जिस पर आरोपी रविन्द्र गोयल को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 14,440 नग स्पास्मों प्रतिबंधित नशीली टैबलेट तथा प्रतिबंधित नशीली टैबलेट बिक्री हेतु प्रयुक्त आई-20 कार क्रमांक सी जी 04 के जे 8707 को जप्त किया गया। आरोपी रविन्द्र गोयल से पूछताछ करने पर उसके द्वारा पाटन दुर्ग निवासी मुकेश साहू द्वारा उसे प्रतिबंधित नशीली टैबलेट बिक्री हेतु उपलब्ध कराया जाना बताया गया। जिस पर आरोपी रविन्द्र गोयल के निशानदेही पर पाटन निवासी मुकेश साहू को उसके निवास स्थान से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 02 कार्टून में कुल 28,880 नग स्पास्मों प्रतिबंधित नशीली टैबलेट जप्त किया गया।