वाहनों में सायरन हूटर, नियम विरुद्ध नंबर प्लेट, गलत तरीके से पदनाम पट्टीका लिखवाने वालों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अतिरिक्त vip या अन्य कुछ भी पदनाम लिखा होने पर होगी कार्यवाही

अपराधों की रोकथाम एवं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ऐसे वाहनों के विरुद्ध पुलिस की विशेष अभियान कार्यवाही

यातायात रायपुर दिनांक 13 जुलाई 2022 राजधानी रायपुर में अपराधों की रोकथाम एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से यातायात पुलिस रायपुर द्वारा बुधवार से वाहनों में सायरन हूटर नियम विरुद्ध नंबर प्लेट एवं गलत तरीके से नंबर प्लेट पर पदनाम पट्टी का लिखा होने पर वाहनों के विरुद्ध विशेष आभियान चलाकर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही करेंगी।

बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर से प्रशांत अग्रवाल द्वारा यातायात रायपुर के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया कि शहर के भीतर संचालित होने वाले अधिकांश वाहन चालक अपने वाहन में बेवजह सायरन हूटर एवं नियम विरुद्ध नंबर प्लेट में पदनाम पट्टी का लगाकर घूमते हैं जो पुलिस कार्यवाही में बच निकलते हैं ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान कारवाही चलाते हुए चेकिंग किया जाए बेवजह वाहन में सायरन हूटर एवं पदनाम पट्टीका लिखा है पाए जाने पर मोटर यान अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाए।

बता दे की राजधानी रायपुर में संचालित होने वाले अधिकांश वाहन चालक अपने वाहनों में नियम विरुद्ध सायरन हूटर लगा रखे हैं साथ ही वाहन नंबर प्लेट पर नियम विरुद्ध vip या अन्य पदनाम पट्टीका लगाकर घूमते हैं। जिसका फायदा कुछ अपराधिक तत्वों द्वारा आपराधिक वारदात के दौरान वाहन में गलत पदनाम पटट्टी का लगाकर पुलिस कार्यवाही से बच निकलते हैं जिसे देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा सख्त निर्देश दिया गया कि राजधानी में शासकीय एवम पात्रता प्राप्त वाहनों के अतिरिक्त किसी भी वाहन में सायरन हूटर व नंबर प्लेट में नंबर के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के पदनाम लिखा पाए जाने पर मोटर यान अधिनियम के तहत सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है।

 राजधानी रायपुर में संचालित होने वाले ऐसे वाहन चालक जिनके द्वारा अपने वाहनों में अकारण सायरन ह्यूटर तथा नंबर प्लेट में नंबर के अतिरिक्त वीआईपी या अन्य पदनाम लिखा हो वे कृपया सायरन हूटर निकाल ले साथ ही नंबर प्लेट पर नंबर के अतिरिक्त पदनाम पट्टी का लगा हो तो उसे भी निकाल ले अन्यथा यातायात पुलिस रायपुर द्वारा मोटर यान अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावेगी।

Author: Sudha Bag

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