रीता बाजपेयी निवासी तोरवा बिलासपुर ने थाना विधानसभा रायपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके मोहल्ले के एक व्यक्ति द्वारा उसका परिचय किशोर कुमार शर्मा से हुआ। प्रार्थिया के परिचित व्यक्ति ने प्रार्थिया को बताया कि किशोर कुमार शर्मा पैसा लेकर नौकरी लगाता है और हर तरह की सरकारी काम करवाता है, उसकी पहचान बड़े अधिकारियों के साथ है। जिससे प्रार्थिया उसकी बातों में आकर स्वयं की नौकरी एस.ई.सी.एल. में, अपने पति को पी.डब्लु.डी. विभाग में और भतीजे को एम.बी.बी.एस. में दाखिला कराने के नाम पर प्रार्थिया ने कुल 23,00,000/-(तेईस लाख रूपये) किशोर कुमार शर्मा को उसके सड्डू विधानसभा स्थित किराये के मकान में अलग – अलग किश्तों में दिया। किशोर कुमार शर्मा ने प्रार्थिया के भतीजे को सभी कागजात के साथ रायपुर मेडिकल कालेज बुलाकर मेडिकल कालेज के डीन कार्यालय में कागजात जमा कराया और फरवरी 2020 तक दाखिला हो जाने की बात बोला तथा प्रार्थिया के पति प्रदीप कुमार बाजपेयी की नौकरी पी.डब्लु.डी. विभाग में लगने का फर्जी लेटर प्रार्थिया को दिखाया। काफी समय बीत जाने के बाद प्रार्थिया द्वारा किशोर कुमार शर्मा से संपर्क कर नौकरी के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा टाल मटोल बात करके थोडा समय और लगेगा कह कर घुमाने लगा और कुछ दिनों बाद अपना मोबाईल फोन बंद कर दिया। प्रार्थिया द्वारा अपना पैसा किशोर कुमार शर्मा से वापस मांगने पर वह धीरे-धीरे पैसा वापस करने की बात कहा। किशोर कुमार शर्मा ने जुलाई 2020 में प्रार्थिया को 3,00,000/- (तीन लाख रूपये) वापस किया तथा शेष रकम अगस्त 2020 में वापस करने कहा। प्रार्थिया द्वारा बार – बार पैसे की मांग करने पर किशोर कुमार शर्मा द्वारा शेष रकम 20,00,000/- रूपए प्रार्थिया को वापस न कर टाल मटोल करते रहा। जिस पर प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना विधानसभा में अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी विधानसभा के नेतृत्व में थाना विधानसभा पुलिस की टीम द्वारा आरोपी की पतासाजी करते हुए आरोपी किशोर कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी – किशोर कुमार शर्मा पिता राम शरण शर्मा उम्र 54 निवासी फेस 04/143 कबीर नगर थाना कबीर नगर रायपुर।