मुखबीर की सूचना पर सायबर सेल एवं थाना न्यू राजेन्द्र नगर विनियमन कोटपा अधिनियम 2003 के तहत् किया गया अपराध पंजीबद्धरोपी के विरूद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत् भी की गई मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 09.11.2021 को गृह विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान हुक्का बार पर सख्त कार्यवाही करने एवं हुक्का बार को पुनः प्रारंभ ना हो पाने के संबंध में निर्देशित किया गया है। जिस पर पुलिस प्रशांत अग्रवाल द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को हुक्का बार की निरंतर चेकिंग करने, हुक्का बार को पुनः संचालित ना हो पाने सहित चोरी छिपे हुक्का पिलाने वालों के संबंध में कार्यवाही कर इस पर शासन के मंशानुसार पूर्ण रूप से अंकुश लगाने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा मुखबीर लगाकर, पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 10.11.2021 को सायबर सेल की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना न्यू राजेन्द्र नगर क्षेत्रांतर्गत स्थित पीआर कालोनी में एक व्यक्ति अपने मकान के पास हुक्का पिलाने के साथ ही हुक्का से संबंधित सामग्रियों की बिक्री भी कर रहा है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री तारकेश्वर पटेल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी द्वारा प्रभारी सायबर सेल एवं थाना प्रभारी न्यू राजेन्द्र नगर को आरोपी को हुक्का पिलाते व सामग्रियों के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया। जिस पर सायबर सेल एवं थाना न्यू राजेन्द्र नगर की संयुक्त टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताये उक्त स्थान पर जाकर देखने पर पाया गया कि एक व्यक्ति लोगांे को हुक्का पिलाने की तैयारी कर रहा है जिस पर पुलिस टीम द्वारा अपना पाईंटर भेजकर हुक्का से संबंधित सामग्री का टेस्ट पर्चेस भी कराया गया, टेस्ट पर्चेस के दौरान उक्त व्यक्ति द्वारा हुक्का से संबंधित सामग्री की बिक्री करना पाया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ करने पर व्यक्ति ने अपना नाम विमल जैन निवासी पी आर कालोनी न्यू राजेन्द्र नगर का होना बताया। कड़ाई से पूछताछ करने पर विमल जैन द्वारा अपने मकान में हुक्का से संबंधित सामग्रियों को रखना बताया गया, जिस पर मकान में जाकर रेड कार्यवाही करने पर मकान के कमरे में लाखों रूपये कीमत की हुक्का से संबंधित सामग्रियांे का भण्डारण होना पाया गया। पूछताछ में आरोपी द्वारा मांग के आधार पर हुक्का बार में एवं लोगांे को सामग्रियों की बिक्री करने के साथ ही लोगों को हुक्का पिलाना बताया गया। जिस पर आरोपी विमल जैन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से विभिन्न प्रकार के 110 नग हुक्का पाट, निकोटिन युक्त विभिन्न हुक्का फ्लेवर्स 470 नग, हुक्का डण्डा फ्लेवर 500 नग, हुक्का नोजल 30 बोरी एवं हुक्का कोल की 35 पेटी जुमला कीमती लगभग 25,00,000/- रूपये जप्त कर आरोपी विमल जैन के विरूद्ध थाना न्यू राजेन्द्र नगर में धारा 4/21, 6/24 सिगरेट व तम्बाकू उत्पाद विमापन का प्रतिषेध व व्यापार तथा वाणिज्य उत्पाद का वितरण विनियमन कोटपा अधिनियम 2003 के तहत् कार्यवाही करने के साथ ही आरोपी के विरूद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत् भी कार्यवाही किया गया।