22 लीटर अंग्रेजी शराब एवं ऑटो जप्त
34(2) आबकारी एक्ट के तहत् की गई कार्यवाही
पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी ए.सी.सी.यू. सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।
इसी क्रम में दिनांक 15.11.2023 को थाना आजाद चौक पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना आजाद चौक क्षेत्रांतर्गत ललिता चौक रामसागर पारा के पास एक व्यक्ति अपने ऑटो क्रमांक CG 04-LB-2837 में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब रखा है तथा बिक्री करने की फिराक में है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी के नेतृत्व में थाना आजाद चौक पुलिस की टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताए हुलिये के व्यक्ति व ऑटो को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम जगदीश मिश्रा पिता हरिशंकर मिश्रा उम्र 34 साल साकिन लालगंज जिला मिर्जापुर उ.प्र. हॉल RDA कालोनी हीरापुर बंगाली होटल के पीछे, थाना कबीरनगर रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उनके ऑटो की तलाशी लेने पर ऑटो के पीछे में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब रखा होना पाया गया। शराब रखने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग करने पर उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध रूप से रखे 30 बोतल मेक्डॉवल नंबर वन अंग्रेजी शराब कुल 22 बल्क लीटर कीमती लगभग 21300/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना आजाद चौक में अपराध आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी का नाम
01. जगदीश मिश्रा पिता हरिशंकर मिश्रा उम्र 34 साल साकिन लालगंज जिला मिर्जापुर उ.प्र. हॉल RDA कालोनी हीरापुर बंगाली होटल के पीछे, थाना कबीरनगर रायपुर