मनमोहन सिंह गावा उम्र 47 वर्ष पिता हरप्रीत सिंह गाबा निवास-फलैट 1113. बी-विंग समर्थ, दीप बिल्डिंग नं. 11 ऑफ, वालावालकर मार्ग, ओशिवरा, सारस्वत बैंक, अंधेरी वेष्ट मुंबई महाराष्ट्र द्वारा मु०आम. रितु पी. शर्मा पिता पुरुषोत्तम शर्मा पता- मलाड वेस्ट मुंबई हाल मुकाम रायपुर तह व जिला रायपुर छ०ग० के हक, हित, स्वामित्व की सम्पत्ति / व्यवसायिक परिसर मौजा ग्राम-रायपुरा पहनं 104 / 57 रा० नि० मं० रायपुर 01 तह व जिला रायपुर छ.ग. में बहुमंजीला व्यवसायिक भवन जिसका खसरा नं. 360 / 10 शामिल खसरा नम्बर 362 / 43 रकबा 0.065 हेक्टेयर यानि 7000 वर्गफुट जिसमें से भू-तल पर 6000 वर्गफुट प्रथम तल पर 6000 वर्गफुट तथा द्वितीय तल पर 6000 वर्गफुट पर साधारण पक्का दुकान निर्मित है। जिसे दिनांक 22.03.2021 को पंजीकृत विकय विलेख के माध्यम से कय कर कब्जा प्राप्त किया था कय करने के पश्चात् रायपुर में तथा देश कई राज्यों में लॉकडाउन होने के कारण से अपने निवास स्थान में रह रहे थे लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब रायपुर आये और व्यवसायिक परिसर में गये तो पता चला की उक्त परिसर में किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा फर्नीचर का काम करवाया जा रहा पुछे जाने पर उसने बताया कि यह अशोका बिरयानी वाले का काम्प्लेक्स है तथा उसने रूपेश कुमार चौबे से कय किया है ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गया फिर मैने रजिष्टी की कापी निकलवाया जिसमें मुझे पता चला की दिनांक 20.05.2021 को विकेता शाईनसिटी ड्रीम रियलटर द्वारा डायरेक्टर मो. आसीफ नसीम पिता नसीम अहमद निवासी- चौथा माला आर. चौक काम्प्लेक्स विपुल खण्ड गोमती नगर लखनउ उत्तरप्रदेश का जाली व कुटरचित दस्तावेज तैयार कर मोहम्मद जावेद उम्र 36 वर्ष पिता अब्दुल खालिफ निवासी मकान नं. 178 सदो मदनपुर जिला बांदा उत्तरप्रदेश द्वारा रूपेश कुमार चौबे पिता ईश्वर प्रसाद चौबें निवासी-डिडवानियां रिजेन्सी रिंग रोड दीन दयाल उपाध्याय नगर रायपुर तह व जिला रायपुर छ.ग. को दिनांक 20.05.2021 को विक्रय किया गया है जिसमें बैनामा पंजीयन करने वाले रजिष्टार की भूमिका संदिग्ध नजर आ रहा है तथा बैनामा पंजीयन की दोनों गवाह केशर यादव पिता बोडईराम निवासी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश है दुसरा गवाह कुमार चांद पिता शारदा निवासी बलरामपुर उत्तरप्रदेश से है केता रायपुर से है लेकिन गवाह उत्तरप्रदेश से है रूपेश कुमार चौबे ने दिनांक 02.08.2021 को उक्त व्यवसायिक परिसर अशोका बिरयानी प्रोपाईटर कृष्णकांत रामावतार तिवारी पिता रामावतार तिवारी निवासी।
मारूती होम्स हीरापुर तह व जिला रायपुर छ.ग. को विक्रय किया गया इस प्रकार एक हि भूमि गलत दो लोगों को विक्रय किया गया है तथा पहला रजिष्टी मुझे किया है जो सभी नियमों को मध्येनजर रखते हुए किया गया है तीनों रजिष्टी एक ही रजिष्टार एस.के.देहारी उपपंजीयक कार्यालय रायपुर के द्वारा किया गया है मेरा पहला बैनामा पंजीयन होने के बाद आनलाईन नामांतरण हेतु पटवारी के आई डी में चला गया था फिर भी मेरा नामांतरण नही किया गया रोककर रखा गया किन्तु दुसरा रजिष्टी होने के बाद पटवारी ने मिलीभगत कर तुरंत नामांतरण कर दिया गया जिसके बाद उक्त परिसर किसी तीसरे को रजिष्टी हो गया जब पुरे खेल का भांडाफोड हुआ तो पटवारी संबंधित न्यायालय में अभिमत दिया कि उक्त भूमि / भवन का तीन रजिष्टी हुआ है अपनी सजगता पहले दिखाते और मेरा नामांतरण समय पर कर देते तो मुझे ये दिन देखना नहीं पढता पहली रजिष्टी के आधार पर मैने माननीय न्यायालय नायब तहसीलदार रायपुर के समक्ष नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया हॅू जिसमें दिनांक 31. 08.2021 को पेशी है मुझे पुरा यकिन है कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा तथा जाली कुटरचित व फर्जी पेपर बना बैनामा पंजीयन करने वाले तथा उसका सहयोग करने वाले को उसका परिनाम जरूर मिलेगा। मैने उक्त घटना कि शिकायत सम्बधित थाना में किया है जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नही गया है किन्तु उच्च अधिकारीयों के समक्ष निवेदन करने पर मुझे पुरा उम्मीद है कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा। कल दिनांक 18.08.2021 को मै अपने परिसर में गई तो वहां मौजूद लोगों ने मेरे स्वामित्व की व्यवसायिक परिसर में जाने से रोका मुझे अनाप सनाप गाली गलौच किया भद्दे कमेंट किये तथा आस पास नजर आने पर जान से मारने की धमकी दिए जिससे मैं बहुत ज्यादा डरी व घबराई हुई हूँ जिसकी सूचना मैने संबंधित थाने में दिया हूँ। उक्त सम्पत्ति के मु.आम होने के नाते तथा पहली रजिष्टी मेरा होने के नाते तथा बैनामा पंजीयन होने के बाद कब्जा मिलने के उपरांत परिसर में ताला लगाकर गई थी जिस पर अशोका बिरयानी वाले ने अनाधिकृत कब्जा किया है। अवैधानिक रूप से कब्जा करने वाले तथा फर्जी व कुटरचित दस्तावेज तैयार करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की मांग करती हूँ।