नई दिल्ली : छात्र नेता कन्हैया पर मुकदमा चलाने की दिल्ली सरकार से नहीं मिली इजाजद. कन्हैया पर साल 2016 में यूनिवर्सिटी कैंपस में आयोजित एक कार्यक्रम में देश विरोधी नारे लगाने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने इस साल जनवरी में कन्हैया और अन्यों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस मामले में अपनी राय दी है। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने जो साक्ष्य पेश किया है, उसके मुताबिक कन्हैया और अन्यों पर देशद्रोह का मामला नहीं बनता है।
आम आदमी पार्टी की सरकार कन्हैया और 9 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की दिल्ली पुलिस को अनुमति नहीं देगी। फरवरी 2016 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। उस दौरान कथित रूप से देश विरोधी नारे लगाए गए थे। उस कार्यक्रम में शामिल होने और देश विरोधी नारा लगाने का कन्हैया और अन्य 9 लोगों पर आरोप है। जेनएयू में कथित देश विरोधी कार्यक्रम को लेकर देश भर में हंगामा हो गया था। उस घटना के बाद जेएनयू छात्र संघ के तत्कालीन अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया गया था।
आप सरकार के विचार को उस कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां मामले की सुनवाई हो रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस को भी इस मामले पर दिल्ली सरकार के रुख से अवगत कराया जाएगा।
देशद्रोह और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छोड़ने जैसे मामले में कोर्ट पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान नहीं ले सकता है। उसके लिए संबंधित राज्य के गृह मंत्रालय की मंजूरी जरूरी होती है। वैसे अंतिम फैसला कोर्ट पर निर्भर करता है।