(रायपुर) छ.ग. दुग्ध महासंघ टैंकर चालकों के स्वत्वों का भुगतान नहीं कर हाईकोर्ट के आदेश के कर रहा अवमानना

सेवानिवृत्ति के पश्चात टैंकर चालकों को मिल रही मात्र 3 हजार की पेंशन राशि
रायपुर, 29 जून। छग दुग्ध महासंघ द्वारा अपने सेवानिवृत्त कर्मियों के प्रति कैसा रवैया अपनाया जाता है इसका उदाहरण आज भिलाई के आरटीआई कार्यकर्ता शेषनारायण शर्मा सेवानिवृत्त टैंकर चालकों क्रमश: राजेंद्र सिंह यादव एवं उत्तम राव कवड़कार ने प्रेस क्लब रायपुर में आयोजित पत्रकारवार्ता में पहुंचकर प्रस्तुत किया। वार्ताकार शर्मा एवं टैंकर चालकों यादव एवं उत्तम राव ने बताया कि 60 वर्ष की सेवा के उपरांत 31 अगस्त 2020 को सेवा की अधिवार्षिकी होने पर नियमानुसार उन्हें लिव इन केशमेंट ग्रेज्युटी पीएफ एवं अन्य स्वत्वों का भुगतान दुग्ध महासंघ द्वारा दिया जाना था किंतु आज दिनांक तक उक्त राशि उन्हें प्रदाय नहीं की गई है। इस संबंध में शर्मा ने बताया कि सेवानिवृत्त दोनों कर्मियों द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में बकाया राशि के भुगतान के लिए याचिका दायर की गई थी जिस पर उच्च न्यायालय ने उपपंजीयक सहकारी संस्थाएं एनआर चंद्रवंशी को 31 दिसंबर 2020 को टैंकर चालकों की राशि भुगतान करने का आदेश परिपालन हेतु दिया था। बावजूद इसके उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के आदेश के अवमानना करते हुए दुग्ध महासंघ के महाप्रबंधक ने अब तक देय राशि का भुगतान नहीं किया है।


टैंकर चालकों ने पत्रकारवार्ता में बताया कि उन्हें दुग्ध महासंघ केवल 3 हजार रुपये की राशि पेंशन के रूप में देता है जिसमें आज के महंगाई के जमाने में घर खर्च चलाना मुश्किल है। पत्रकारवार्ता में उत्तम राव ने बताया कि उन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम के तहत लाइफ इंश्योरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया में 31 लाख रुपये की राशि मेच्योर होने पर भुगतान होने के लिए आवेदन दिया था किंतु बीमा कर्मियों ने भी आज तक उनकी बीमा राशि का भुगतान नहीं किया है जिसके कारण उन्हें पारिवारिक समस्याओं के निदान में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तम राव ने बताया कि इस संबंध में श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ तत्कालीन एलएक्स पाल मेनन ने भी महासचिव छग दुग्ध कर्मचारी संघ द्वारा लिखे पत्र के उत्तर में उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के तहत प्रभावितों को तत्काल राशि भुगतान करने का निर्देश दिया था। उक्त आदेश की भी अवमानना दुग्ध महासंघ के अधिकारियों ने भी की है। आरटीआई कार्यकर्ता शर्मा ने पत्रकारवार्ता में बताया इस संबंध में यादव एवं राव द्वारा राज्यपाल अनुसुइया उइके एवं छग के मुख्यमंत्री को उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश याचिका क्रमांक 31332/2019 को दिये गये आदेश की प्रति संलग्र कर ज्ञापन सौंपा गया है। अभी तक दुग्ध महासंघ द्वारा प्रभावित सेवानिवृत्तों को उनकी बकाया राशि के भुगतान की कोई सूचना नहीं दी गई है। प्रभावित उत्तम राव एवं राजेंद्र सिंह बहुत जल्द उच्च न्यायालय के आदेश की दुग्ध महासंघ के महाप्रबंधक द्वारा की गई अवमानना के संबंध में पुन: याचिका लगाएंगे।

Author: Sudha Bag

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