कोरबा / प्रदेश की पंजीकृत निर्माण श्रमिक परिवारों से आने वाली युवतियों को सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रथम दो अविवाहित पुत्रियों को 20 हजार सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सहायक श्रमायुक्त राजेश आदिले ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए के युवतियों की आयु न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण तथा 21 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए एवं युवती का अविवाहित होना अनिवार्य है। युवतियों का कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना तथा उनके नाम से जीवित बैंक खाता होना वांछनीय है। इस योजना हेतु पंजीकृत श्रमिकों द्वारा अपने नजदीकी संचालित च्वाइस सेन्टर/लोक सेवा केंन्द्र या सहायक श्रमायुक्त कार्यालय कोरबा में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही सभी विकासखण्डों के मुख्यालय में संचालित मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्रों तथा आयोजित शिविरों के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन कर सकतें हैं। शासन की इस अति महत्वपूर्ण योजना से लाभांवित होने के लिए सहायक श्रमायुक्त ने अधिक से अधिक आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करने का हेतु पात्र श्रमिकों से अपील की है।